Haryana House Repair Scheme: मकान मरम्मत के लिए मिलेंगे ₹80,000, जानें कैसे करें अप्लाई और पात्रता के नियम

Haryana House Repair Scheme के तहत सरकार दे रही है 80,000 रुपये की आर्थिक मदद। जानें डॉ. बी.आर. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना की पात्रता, दस्तावेज और आवेदन की पूरी प्रक्रिया।

Haryana House Repair Scheme: मकान मरम्मत के लिए मिलेंगे ₹80,000, जानें कैसे करें अप्लाई और पात्रता के नियम
Haryana House Repair Scheme

Haryana House Repair Scheme: मकान मरम्मत के लिए मिलेंगे ₹80,000, जानें कैसे करें अप्लाई और पात्रता के नियम

By: नीरज अहलावत Date: 27 नवंबर 2024 Category: State News / Government Schemes
संपादकीय नोट: महंगाई के दौर में अपना घर बनाना जितना मुश्किल है, पुराने घर की मरम्मत कराना भी उतना ही खर्चीला होता जा रहा है। हरियाणा सरकार की यह पहल राज्य के गरीब और वंचित वर्ग के लिए एक बड़ी राहत बनकर उभरी है। इस लेख में हम इस योजना के हर पहलू का गहराई से विश्लेषण करेंगे।

हरियाणा के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक अच्छी खबर है। अगर आप आर्थिक तंगी के कारण अपने टूटे-फूटे मकान की मरम्मत नहीं करा पा रहे हैं, तो राज्य सरकार अब आपकी मदद के लिए आगे आई है। डॉ. बी.आर. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना (Dr. B.R. Ambedkar Awas Navinikarn Yojna) के तहत, हरियाणा सरकार पात्र परिवारों को मकान मरम्मत के लिए 80,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है।

पहले इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि काफी कम थी, लेकिन बढ़ती महंगाई और निर्माण सामग्री (Construction Material) की कीमतों को देखते हुए सरकार ने इस बजट में बढ़ोतरी की है। यह योजना न केवल अनुसूचित जाति (SC) और पिछड़े वर्ग (BC) तक सीमित है, बल्कि अब गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले सामान्य वर्ग के परिवार भी इसका लाभ उठा सकते हैं।

[Image: House under renovation concept art - Alt: मकान मरम्मत का सांकेतिक चित्र]

1. डॉ. बी.आर. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना क्या है?

डॉ. बी.आर. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना हरियाणा सरकार के 'अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग' द्वारा संचालित एक प्रमुख फ्लैगशिप स्कीम है। इसका मुख्य उद्देश्य उन परिवारों को वित्तीय सुरक्षा देना है जिनके पास अपना घर तो है, लेकिन वह रहने लायक स्थिति में नहीं है और आर्थिक अभाव के कारण वे उसकी मरम्मत कराने में असमर्थ हैं।

राशि में हुई भारी बढ़ोतरी

कुछ समय पहले तक इस योजना के तहत लाभार्थियों को मकान मरम्मत के लिए 50,000 रुपये दिए जाते थे। हालांकि, सीमेंट, ईंट और मजदूरी की दरों में हुई वृद्धि को देखते हुए, हरियाणा सरकार ने इसे बढ़ाकर 80,000 रुपये कर दिया है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, ताकि बिचौलियों की भूमिका खत्म हो सके।

2. योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता (Eligibility Criteria)

सरकारी योजनाओं में अक्सर जानकारी के अभाव में आवेदन रद्द हो जाते हैं। इसलिए, आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आप सरकार द्वारा तय किए गए मापदंडों को पूरा करते हों।

  • हरियाणा का निवासी: आवेदक का हरियाणा का स्थायी निवासी (Domicile) होना अनिवार्य है।
  • जाति और श्रेणी: यह योजना मुख्य रूप से अनुसूचित जाति (SC), विमुक्त जाति और टपरीवास जाति के लोगों के लिए थी, लेकिन अब इसमें सभी वर्गों के BPL (गरीबी रेखा से नीचे) कार्ड धारकों को भी शामिल किया गया है।
  • मकान की स्थिति: जिस मकान की मरम्मत के लिए पैसा मांगा जा रहा है, वह कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए।
  • स्वामित्व: मकान आवेदक के नाम पर होना चाहिए और उस पर कोई कानूनी विवाद नहीं होना चाहिए।
  • पारिवारिक आय: परिवार का नाम बीपीएल सूची में होना चाहिए या परिवार पहचान पत्र (Family ID) में आय सत्यापित होनी चाहिए।
  • पूर्व लाभ: आवेदक ने पहले किसी अन्य सरकारी विभाग से मकान मरम्मत के लिए अनुदान न लिया हो।
ध्यान दें: यह योजना केवल मरम्मत के लिए है, नया मकान बनाने के लिए नहीं। नया मकान बनाने के लिए सरकार 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के तहत अलग से राशि देती है।

3. आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज (Important Documents)

ऑनलाइन आवेदन करते समय या सीएससी (CSC) सेंटर पर जाते समय आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए। दस्तावेजों की कमी के कारण आवेदन रिजेक्ट हो सकता है।

क्र.सं. दस्तावेज का नाम विवरण
1. परिवार पहचान पत्र (Family ID) अनिवार्य (सारा डेटा इसी से लिंक होगा)
2. बीपीएल राशन कार्ड गरीबी रेखा से नीचे होने का प्रमाण
3. जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) SC/BC आवेदकों के लिए
4. आधार कार्ड पहचान और पते के लिए
5. बैंक खाता पासबुक राशि सीधे खाते में आएगी
6. मकान की रजिस्ट्री/फरद स्वामित्व का प्रमाण
7. मकान का फोटो मौजूदा टूटी-फूटी स्थिति की फोटो
8. अनुमानित खर्च का ब्योरा मरम्मत में कितना खर्च आएगा (Estimate)

4. ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (How to Apply Online)

हरियाणा सरकार ने सुशासन (Good Governance) के तहत लगभग सभी योजनाओं को ऑनलाइन कर दिया है। इस योजना के लिए भी आवेदन 'सरल हरियाणा पोर्टल' (Saral Haryana Portal) के माध्यम से किया जा सकता है।

आवेदन की चरणबद्ध प्रक्रिया (Step-by-Step Process):

  1. पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट saralharyana.gov.in पर जाएं।
  2. लॉगिन/रजिस्ट्रेशन: अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हैं तो लॉगिन आईडी बनाएं, अन्यथा नजदीकी अंत्योदय केंद्र या अटल सेवा केंद्र (CSC) पर जाएं।
  3. योजना चुनें: "Dr. B.R. Ambedkar Awas Navinikarn Yojna" सर्च करें।
  4. फैमिली आईडी भरें: अपनी परिवार पहचान पत्र संख्या दर्ज करें, जिससे आपका डेटा अपने आप (Auto-fetch) आ जाएगा।
  5. फॉर्म भरें: मांगी गई जानकारी जैसे मकान का विवरण, बैंक डिटेल्स आदि सावधानीपूर्वक भरें।
  6. दस्तावेज अपलोड करें: ऊपर बताए गए दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें।
  7. सबमिट करें: फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक रसीद (Application ID) मिलेगी, इसे संभाल कर रखें।

5. लाभार्थियों के लिए जरूरी नियम और सत्यापन प्रक्रिया

सरकार ने फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सत्यापन प्रक्रिया को सख्त बनाया है।

  • भौतिक सत्यापन (Verification): आवेदन जमा होने के बाद, कल्याण विभाग के अधिकारी आपके घर का दौरा करेंगे। वे देखेंगे कि मकान 10 साल पुराना है या नहीं और क्या उसे वास्तव में मरम्मत की आवश्यकता है।
  • फंड का उपयोग: जो 80,000 रुपये मिलेंगे, उसका उपयोग मकान की मरम्मत में ही होना चाहिए। कई बार विभाग बाद में 'उपयोगिता प्रमाण पत्र' (Utilization Certificate) की मांग भी कर सकता है।
  • गलत जानकारी पर कार्रवाई: यदि कोई व्यक्ति गलत दस्तावेज लगाकर या झूठ बोलकर राशि प्राप्त करता है, तो उससे राशि की वसूली की जा सकती है और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।

6. Expert Analysis: महंगाई के दौर में कितनी मददगार है यह राशि?

एक अनुभवी पत्रकार के नजरिए से देखें, तो ग्रामीण क्षेत्रों में मकान की छत बदलने, प्लास्टर करवाने या फर्श ठीक करवाने के लिए 80,000 रुपये की राशि एक महत्वपूर्ण सहायता (Seed Money) है।

हालांकि, वर्तमान में निर्माण लागत (Construction Cost) जिस तेजी से बढ़ी है, उसे देखते हुए यह राशि पूरी मरम्मत के लिए शायद पर्याप्त न हो, लेकिन यह गरीब परिवार के लिए एक बड़ा 'सपोर्ट सिस्टम' जरूर है। इससे वे कर्ज के जाल में फंसने से बच सकते हैं।

💡 निष्कर्ष (Conclusion)

हरियाणा सरकार की डॉ. बी.आर. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना राज्य के वंचित वर्गों के सिर पर सुरक्षित छत मुहैया कराने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। 80,000 रुपये की सहायता राशि से न केवल जर्जर मकानों की हालत सुधरेगी, बल्कि गरीब परिवारों का जीवन स्तर भी ऊंचा उठेगा।

आगे की राह: आने वाले समय में उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाएगी और सत्यापन (Verification) में लगने वाले समय को कम करेगी। पात्र लोगों को सलाह दी जाती है कि वे बिचौलियों के चक्कर में न पड़ें और सीधे सीएससी सेंटर या सरल पोर्टल के जरिए ही आवेदन करें।

नीरज अहलावत | संस्थापक एवं मुख्य संपादक — Dainik Reality News Dainik Reality News में हम खबरों को केवल प्रकाशित नहीं करते, समझते हैं, विश्लेषित करते हैं, और तथ्यों की पुष्टि के बाद ही आपके सामने रखते हैं। हमारा विश्वास है कि पत्रकारिता केवल सूचना का माध्यम नहीं—एक ज़िम्मेदारी है। इसी विचारधारा के साथ नीरज अहलावत, Dainik Reality News के संस्थापक एवं मुख्य संपादक, वर्तमान डिजिटल पत्रकारिता जगत में एक प्रखर और विश्वसनीय नाम के रूप में स्थापित हुए हैं। पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया में 10+ वर्षों का गहन अनुभव रखते हुए उन्होंने राजनीति, अर्थव्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य और सामाजिक मुद्दों पर लगातार शोध-आधारित रिपोर्टिंग की है। उनके लेख वस्तुनिष्ठता, तथ्य-आधारित विश्लेषण और संतुलित दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं। नी‍रज का मानना है कि "खबर सिर्फ़ लिखी नहीं जाती, उसकी आत्मा समझनी होती है।" इसी सोच ने Dainik Reality News को पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा की राह पर आगे बढ़ाया। नीरज अहलावत न सिर्फ़ एक संपादक हैं, बल्कि Digital Strategy, SEO एवं Web Media Growth के विशेषज्ञ भी हैं। आधुनिक तकनीक, एल्गोरिथ्म और यूज़र व्यवहार की गहराई को समझते हुए वे न्यूज़ इकोसिस्टम को नए युग की पत्रकारिता के साथ जोड़ते हैं — ताकि ज़रूरी मुद्दे केवल लिखे ना जाएँ, लोगों तक पहुँचें भी। प्रमुख कार्यक्षेत्र एवं विशेषज्ञता ✔ राजनीतिक एवं आर्थिक विश्लेषण ✔ डिजिटल पत्रकारिता एवं रिपोर्टिंग ✔ मीडिया रणनीति, SEO और कंटेंट विस्तार ✔ राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय समसामयिक विषय ✔ तथ्यात्मक अनुसंधान एवं निष्पक्ष लेखन Articles by Author

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Haryana House Repair Scheme के तहत सरकार दे रही है 80,000 रुपये की आर्थिक मदद। जानें डॉ. बी.आर. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना की पात्रता, दस्तावेज और आवेदन की पूरी प्रक्रिया।

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By: नीरज अहलावत Date: 27 नवंबर 2024 Category: State News / Government Schemes
संपादकीय नोट: महंगाई के दौर में अपना घर बनाना जितना मुश्किल है, पुराने घर की मरम्मत कराना भी उतना ही खर्चीला होता जा रहा है। हरियाणा सरकार की यह पहल राज्य के गरीब और वंचित वर्ग के लिए एक बड़ी राहत बनकर उभरी है। इस लेख में हम इस योजना के हर पहलू का गहराई से विश्लेषण करेंगे।

हरियाणा के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक अच्छी खबर है। अगर आप आर्थिक तंगी के कारण अपने टूटे-फूटे मकान की मरम्मत नहीं करा पा रहे हैं, तो राज्य सरकार अब आपकी मदद के लिए आगे आई है। डॉ. बी.आर. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना (Dr. B.R. Ambedkar Awas Navinikarn Yojna) के तहत, हरियाणा सरकार पात्र परिवारों को मकान मरम्मत के लिए 80,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है।

पहले इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि काफी कम थी, लेकिन बढ़ती महंगाई और निर्माण सामग्री (Construction Material) की कीमतों को देखते हुए सरकार ने इस बजट में बढ़ोतरी की है। यह योजना न केवल अनुसूचित जाति (SC) और पिछड़े वर्ग (BC) तक सीमित है, बल्कि अब गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले सामान्य वर्ग के परिवार भी इसका लाभ उठा सकते हैं।

[Image: House under renovation concept art - Alt: मकान मरम्मत का सांकेतिक चित्र]

1. डॉ. बी.आर. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना क्या है?

डॉ. बी.आर. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना हरियाणा सरकार के 'अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग' द्वारा संचालित एक प्रमुख फ्लैगशिप स्कीम है। इसका मुख्य उद्देश्य उन परिवारों को वित्तीय सुरक्षा देना है जिनके पास अपना घर तो है, लेकिन वह रहने लायक स्थिति में नहीं है और आर्थिक अभाव के कारण वे उसकी मरम्मत कराने में असमर्थ हैं।

राशि में हुई भारी बढ़ोतरी

कुछ समय पहले तक इस योजना के तहत लाभार्थियों को मकान मरम्मत के लिए 50,000 रुपये दिए जाते थे। हालांकि, सीमेंट, ईंट और मजदूरी की दरों में हुई वृद्धि को देखते हुए, हरियाणा सरकार ने इसे बढ़ाकर 80,000 रुपये कर दिया है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, ताकि बिचौलियों की भूमिका खत्म हो सके।

2. योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता (Eligibility Criteria)

सरकारी योजनाओं में अक्सर जानकारी के अभाव में आवेदन रद्द हो जाते हैं। इसलिए, आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आप सरकार द्वारा तय किए गए मापदंडों को पूरा करते हों।

  • हरियाणा का निवासी: आवेदक का हरियाणा का स्थायी निवासी (Domicile) होना अनिवार्य है।
  • जाति और श्रेणी: यह योजना मुख्य रूप से अनुसूचित जाति (SC), विमुक्त जाति और टपरीवास जाति के लोगों के लिए थी, लेकिन अब इसमें सभी वर्गों के BPL (गरीबी रेखा से नीचे) कार्ड धारकों को भी शामिल किया गया है।
  • मकान की स्थिति: जिस मकान की मरम्मत के लिए पैसा मांगा जा रहा है, वह कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए।
  • स्वामित्व: मकान आवेदक के नाम पर होना चाहिए और उस पर कोई कानूनी विवाद नहीं होना चाहिए।
  • पारिवारिक आय: परिवार का नाम बीपीएल सूची में होना चाहिए या परिवार पहचान पत्र (Family ID) में आय सत्यापित होनी चाहिए।
  • पूर्व लाभ: आवेदक ने पहले किसी अन्य सरकारी विभाग से मकान मरम्मत के लिए अनुदान न लिया हो।
ध्यान दें: यह योजना केवल मरम्मत के लिए है, नया मकान बनाने के लिए नहीं। नया मकान बनाने के लिए सरकार 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के तहत अलग से राशि देती है।

3. आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज (Important Documents)

ऑनलाइन आवेदन करते समय या सीएससी (CSC) सेंटर पर जाते समय आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए। दस्तावेजों की कमी के कारण आवेदन रिजेक्ट हो सकता है।

क्र.सं. दस्तावेज का नाम विवरण
1. परिवार पहचान पत्र (Family ID) अनिवार्य (सारा डेटा इसी से लिंक होगा)
2. बीपीएल राशन कार्ड गरीबी रेखा से नीचे होने का प्रमाण
3. जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) SC/BC आवेदकों के लिए
4. आधार कार्ड पहचान और पते के लिए
5. बैंक खाता पासबुक राशि सीधे खाते में आएगी
6. मकान की रजिस्ट्री/फरद स्वामित्व का प्रमाण
7. मकान का फोटो मौजूदा टूटी-फूटी स्थिति की फोटो
8. अनुमानित खर्च का ब्योरा मरम्मत में कितना खर्च आएगा (Estimate)

4. ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (How to Apply Online)

हरियाणा सरकार ने सुशासन (Good Governance) के तहत लगभग सभी योजनाओं को ऑनलाइन कर दिया है। इस योजना के लिए भी आवेदन 'सरल हरियाणा पोर्टल' (Saral Haryana Portal) के माध्यम से किया जा सकता है।

आवेदन की चरणबद्ध प्रक्रिया (Step-by-Step Process):

  1. पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट saralharyana.gov.in पर जाएं।
  2. लॉगिन/रजिस्ट्रेशन: अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हैं तो लॉगिन आईडी बनाएं, अन्यथा नजदीकी अंत्योदय केंद्र या अटल सेवा केंद्र (CSC) पर जाएं।
  3. योजना चुनें: "Dr. B.R. Ambedkar Awas Navinikarn Yojna" सर्च करें।
  4. फैमिली आईडी भरें: अपनी परिवार पहचान पत्र संख्या दर्ज करें, जिससे आपका डेटा अपने आप (Auto-fetch) आ जाएगा।
  5. फॉर्म भरें: मांगी गई जानकारी जैसे मकान का विवरण, बैंक डिटेल्स आदि सावधानीपूर्वक भरें।
  6. दस्तावेज अपलोड करें: ऊपर बताए गए दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें।
  7. सबमिट करें: फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक रसीद (Application ID) मिलेगी, इसे संभाल कर रखें।

5. लाभार्थियों के लिए जरूरी नियम और सत्यापन प्रक्रिया

सरकार ने फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सत्यापन प्रक्रिया को सख्त बनाया है।

  • भौतिक सत्यापन (Verification): आवेदन जमा होने के बाद, कल्याण विभाग के अधिकारी आपके घर का दौरा करेंगे। वे देखेंगे कि मकान 10 साल पुराना है या नहीं और क्या उसे वास्तव में मरम्मत की आवश्यकता है।
  • फंड का उपयोग: जो 80,000 रुपये मिलेंगे, उसका उपयोग मकान की मरम्मत में ही होना चाहिए। कई बार विभाग बाद में 'उपयोगिता प्रमाण पत्र' (Utilization Certificate) की मांग भी कर सकता है।
  • गलत जानकारी पर कार्रवाई: यदि कोई व्यक्ति गलत दस्तावेज लगाकर या झूठ बोलकर राशि प्राप्त करता है, तो उससे राशि की वसूली की जा सकती है और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।

6. Expert Analysis: महंगाई के दौर में कितनी मददगार है यह राशि?

एक अनुभवी पत्रकार के नजरिए से देखें, तो ग्रामीण क्षेत्रों में मकान की छत बदलने, प्लास्टर करवाने या फर्श ठीक करवाने के लिए 80,000 रुपये की राशि एक महत्वपूर्ण सहायता (Seed Money) है।

हालांकि, वर्तमान में निर्माण लागत (Construction Cost) जिस तेजी से बढ़ी है, उसे देखते हुए यह राशि पूरी मरम्मत के लिए शायद पर्याप्त न हो, लेकिन यह गरीब परिवार के लिए एक बड़ा 'सपोर्ट सिस्टम' जरूर है। इससे वे कर्ज के जाल में फंसने से बच सकते हैं।

💡 निष्कर्ष (Conclusion)

हरियाणा सरकार की डॉ. बी.आर. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना राज्य के वंचित वर्गों के सिर पर सुरक्षित छत मुहैया कराने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। 80,000 रुपये की सहायता राशि से न केवल जर्जर मकानों की हालत सुधरेगी, बल्कि गरीब परिवारों का जीवन स्तर भी ऊंचा उठेगा।

आगे की राह: आने वाले समय में उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाएगी और सत्यापन (Verification) में लगने वाले समय को कम करेगी। पात्र लोगों को सलाह दी जाती है कि वे बिचौलियों के चक्कर में न पड़ें और सीधे सीएससी सेंटर या सरल पोर्टल के जरिए ही आवेदन करें।

नीरज अहलावत | संस्थापक एवं मुख्य संपादक — Dainik Reality News Dainik Reality News में हम खबरों को केवल प्रकाशित नहीं करते, समझते हैं, विश्लेषित करते हैं, और तथ्यों की पुष्टि के बाद ही आपके सामने रखते हैं। हमारा विश्वास है कि पत्रकारिता केवल सूचना का माध्यम नहीं—एक ज़िम्मेदारी है। इसी विचारधारा के साथ नीरज अहलावत, Dainik Reality News के संस्थापक एवं मुख्य संपादक, वर्तमान डिजिटल पत्रकारिता जगत में एक प्रखर और विश्वसनीय नाम के रूप में स्थापित हुए हैं। पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया में 10+ वर्षों का गहन अनुभव रखते हुए उन्होंने राजनीति, अर्थव्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य और सामाजिक मुद्दों पर लगातार शोध-आधारित रिपोर्टिंग की है। उनके लेख वस्तुनिष्ठता, तथ्य-आधारित विश्लेषण और संतुलित दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं। नी‍रज का मानना है कि "खबर सिर्फ़ लिखी नहीं जाती, उसकी आत्मा समझनी होती है।" इसी सोच ने Dainik Reality News को पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा की राह पर आगे बढ़ाया। नीरज अहलावत न सिर्फ़ एक संपादक हैं, बल्कि Digital Strategy, SEO एवं Web Media Growth के विशेषज्ञ भी हैं। आधुनिक तकनीक, एल्गोरिथ्म और यूज़र व्यवहार की गहराई को समझते हुए वे न्यूज़ इकोसिस्टम को नए युग की पत्रकारिता के साथ जोड़ते हैं — ताकि ज़रूरी मुद्दे केवल लिखे ना जाएँ, लोगों तक पहुँचें भी। प्रमुख कार्यक्षेत्र एवं विशेषज्ञता ✔ राजनीतिक एवं आर्थिक विश्लेषण ✔ डिजिटल पत्रकारिता एवं रिपोर्टिंग ✔ मीडिया रणनीति, SEO और कंटेंट विस्तार ✔ राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय समसामयिक विषय ✔ तथ्यात्मक अनुसंधान एवं निष्पक्ष लेखन Articles by Author
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