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हरियाणा में RTI अपीलों पर अब देना होगा स्पष्ट जवाब: मुख्य सचिव के तय समय में निपटारे के निर्देश; सरकार सख्त

हरियाणा में आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी देने और प्रथम अपीलों के निपटारे में देरी की शिकायतों के बीच सरकार ने सख्ती दिखाई है।। स्थानीय प्रशासन और संबंधित।

नीरज अहलावत
वरिष्ठ पत्रकार एवं मुख्य संपादक
7 नवंबर 2026 को 03:40 am बजे2 मिनट पठन0 व्यूज
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खबर की मुख्य बातें (Key Highlights)

  • •हरियाणा में RTI अपीलों पर अब देना होगा स्पष्ट जवाब: मुख्य सचिव के तय समय में नि
  • •प्रामाणिक तथ्यों और सेहत एवं जीवनशैली के दिशा-निर्देशों के आधार पर विस्तृत रिपोर्ट।
  • •हरियाणा के संबंधित क्षेत्र व नागरिकों पर सीधा और सकारात्मक प्रभाव।
  • •ताज़ा व विश्वसनीय अपडेट्स के लिए दैनिक रियलिटी से जुड़े रहें।

हरियाणा (दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट): हरियाणा में आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी देने और प्रथम अपीलों के निपटारे में देरी की शिकायतों के बीच सरकार ने सख्ती दिखाई है।। स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभाग द्वारा जनसुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

स्वास्थ्य समस्या / सुविधा के मुख्य लक्षण और कारण

इस पहल से क्षेत्र के नागरिकों को दैनिक आवागमन, प्रशासनिक कार्यों और मूलभूत सुविधाओं में बड़ा लाभ मिलेगा। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी संबंधित अधिकारियों को प्रथम अपीलों का निर्धारित समय में निपटारा करने के निर्देश दिए हैं।। सरकार ने प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों को अपीलों पर स्पष्ट और तर्कसंगत कारणों के साथ आदेश पारित करने की हिदायत दी है।। साथ ही कहा है कि कानून के तहत दी जा सकने वाली जानकारी राज्य जन सूचना अधिकारी (एसपीआईओ) बिना अनावश्यक देरी के उपलब्ध करवाएं।।

स्वास्थ्य बिंदुविशेषज्ञ सलाह व सावधानियां
योजना / जनसुविधाहरियाणा में RTI अपीलों पर अब देना होगा स्पष्ट जवाब: मुख्य स
संबंधित विभागराज्य प्रशासन व स्थानीय प्राधिकरण
नागरिक लाभसुगम आवागमन व बेहतर सुविधाएं

डॉक्टरों व चिकित्सा विशेषज्ञों की जरूरी सलाह

स्थानीय नागरिकों और विभिन्न संगठनों ने प्रशासन के इस कदम का स्वागत करते हुए इसे जनहित में एक सार्थक प्रयास बताया है। ये निर्देश हरियाणा राज्य सूचना आयोग की ओर से प्रथम अपीलों के निपटारे में हो रही देरी और बिना पर्याप्त कारण बताए आदेश जारी किए जाने पर चिंता जताने के बाद जारी किए गए हैं।। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(6) के तहत प्रत्येक प्रथम अपील का निर्धारित समयसीमा में निपटारा करना अनिवार्य है।। अपील पर आदेश देते समय अपीलकर्ता की ओर से उठाए गए सभी प्रमुख बिंदुओं और आधारों पर विचार करना होगा।। आदेश में स्पष्ट और तर्कसंगत कारण भी दर्ज करने होंगे।।

अस्पताल में उपलब्ध सुविधाएं और ओपीडी सेवाएं

आगामी दिनों में इस व्यवस्था के क्रियान्वयन की उच्चस्तरीय समीक्षा की जाएगी ताकि आम जनता को किसी भी तरह की असुविधा न हो।

खान-पान, दिनचर्या और घरेलू सावधानियां

विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कार्यों की गुणवत्ता और समय-सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए। आयोग ने भी देरी पर जताई थी चिंता सरकार की ओर से जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार, हरियाणा राज्य सूचना आयोग ने प्रथम अपीलों के निपटारे में देरी और पर्याप्त कारणों के बिना आदेश जारी किए जाने पर चिंता जताई थी।। आयोग ने प्रशासनिक विभागों, विभागाध्यक्षों और प्राधिकरणों से इस संबंध में जरूरी निर्देश जारी करने का अनुरोध किया था।। पेंडिंग मामलों की जानकारी नहीं दे पाए थे पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने हरियाणा राज्य सूचना आयोग से लंबित मामलों की संख्या पूछी थी।। इस पर मुख्य सूचना आयुक्त टीवीएसएन प्रसाद ने बाद में जानकारी उपलब्ध करवाने की बात कही थी।।

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नीरज अहलावत (Neeraj Ahlawat)

नीरज अहलावत (Neeraj Ahlawat)वरिष्ठ पत्रकार एवं संपादक

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नीरज अहलावत हिंदी पत्रकारिता और डिजिटल समाचार प्रकाशन के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वे समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और पाठकों तक उपयोगी जानकारी पहुंचाने को प्राथमिकता देते हैं। DainikReality.in पर उनका फोकस हरियाणा की खबरों, समसामयिक घटनाओं, सरकारी योजनाओं और रोजगार पर तथ्यपरक विश्लेषण प्रस्तुत करना है।

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