हरियाणा (दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट): देशभर में आज 8 नवंबर को दिवाली मनाई जाएगी।। स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभाग द्वारा जनसुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।
विकास कार्य / जनसुविधा का पूरा ब्योरा और रूट
इस पहल से क्षेत्र के नागरिकों को दैनिक आवागमन, प्रशासनिक कार्यों और मूलभूत सुविधाओं में बड़ा लाभ मिलेगा। त्योहार के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हरियाणा में स्वास्थ्य, पुलिस, बिजली, अग्निशमन और शहरी स्थानीय निकाय समेत तमाम विभाग अलर्ट पर हैं।। दिवाली पर सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक ही आतिशबाजी की अनुमति होगी।। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में इमरजेंसी बेड आरक्षित रखने और डॉक्टरों को ऑन कॉल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।।
| परियोजना / जनसुविधा | डिपो / विभाग व लाभ |
|---|---|
| योजना / जनसुविधा | हरियाणा में दिवाली पर पटाखे चलाने की टाइमिंग तय: रात 10 बजे |
| संबंधित विभाग | राज्य प्रशासन व स्थानीय प्राधिकरण |
| नागरिक लाभ | सुगम आवागमन व बेहतर सुविधाएं |
स्थानीय नागरिकों और यात्रियों को मिलने वाला लाभ
स्थानीय नागरिकों और विभिन्न संगठनों ने प्रशासन के इस कदम का स्वागत करते हुए इसे जनहित में एक सार्थक प्रयास बताया है। वहीं, बिजली निगम ने प्रदेश में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की तैयारी की है।। पुलिस पटाखों की बिक्री, भंडारण और परिवहन पर निगरानी रखेगी, जबकि अग्निशमन विभाग के कर्मचारी 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात रहेंगे।। पटाखों के गोदाम और दुकानों पर पुलिस की नजर दिवाली पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग अलर्ट पर है।। DGP अजय सिंघल के निर्देश पर सभी पुलिस कमिश्नरों और SP को पटाखों के निर्माण, भंडारण, परिवहन और बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने को कहा गया है।।
प्रशासन की समय-सीमा और जमीनी क्रियान्वयन
आगामी दिनों में इस व्यवस्था के क्रियान्वयन की उच्चस्तरीय समीक्षा की जाएगी ताकि आम जनता को किसी भी तरह की असुविधा न हो।
शहरवासियों की प्रतिक्रिया और आगामी कदम
विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कार्यों की गुणवत्ता और समय-सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए। पिछले वर्षों में पटाखों के गोदामों, भंडारण स्थलों और खुदरा बिक्री केंद्रों पर आग लगने की घटनाओं को देखते हुए पहले से एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।। पुलिस अधिकारी अपने क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर पटाखों के गोदामों, भंडारण स्थलों, बिक्री केंद्रों और परिवहन में इस्तेमाल होने वाले वाहनों व मार्गों की पहचान करेंगे।। संबंधित थाना प्रभारियों (SHO) और राजपत्रित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से दुकानों व गोदामों का निरीक्षण कर लाइसेंस की वैधता और सुरक्षा इंतजामों की जांच करने को कहा गया है।। बिना वैध लाइसेंस पटाखों का निर्माण, भंडारण या बिक्री करने वालों पर भी नजर रखी जाएगी।।





