हरियाणा (दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट): हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबर: 10 जनवरी से शुरू होगी 'डिजिटल जनगणना', जानिए अपने मोबाइल से कैसे दर्ज करें डेटा हरियाणा की वित्तायुक्त (राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग) तथा जनगणना 2027 की राज्य नोडल मिश्रा ने अधिकारी डॉ. सुमिता जनगणना 2027 के दूसरे चरण का शेड्यूल अधिसूचित कर दिया है।। सरकार की इस जनकल्याणकारी योजना का सीधा उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों, महिलाओं और आम नागरिकों को आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
योजना का उद्देश्य और नागरिकों को मुख्य लाभ
योजना के माध्यम से पात्र नागरिकों को वित्तीय सहायता, अनुदान व आवश्यक सुविधाएं सीधे उनके बैंक खातों (DBT) में भेजी जाएंगी। राज्य भर में जनसंख्या गणना 25 जनवरी डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि मुख्य जनसंख्या गणना अभियान से पहले नागरिकों के पास 10 से 24 जनवरी, 2027 तक स्व-गणना (सेल्फ एन्यूमरेशन) का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा।। स्व-गणना की इस सुविधा से नागरिकों को अपनी जानकारी पहले ही ऑनलाइन दर्ज करने का अवसर मिलेगा, जबकि इसके बाद शुरू होने वाला मुख्य जनसंख्या गणना अभियान राज्यभर के सभी परिवारों को कवर करेगा।। बड़ी सौगात: 1 नवंबर से चिरायु योजना का दायरा बढ़ा, अब इन परिवारों को भी मिलेगा 5 लाख का कैशलेस... कर्मचारियों के नियमितीकरण पर फंसा पेंच: 12 मई के फैसले को चुनौती देगी हरियाणा सरकार, जानिए क्या है... हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को लंबी कतारों से मिलेगी राहत, UPI भुगतान सुविधा शुरू; घर... शहीदी स्मारक की वेबसाइट जारी, कब और कैसे होगी एंट्री, यहां मिलेगी पूरी जानकारी हरियाणा में बिना पुलिस वेरिफिकेशन किराएदार रखने वालों की अब खैर नहीं; नियम तोड़ने वालों के खिलाफ... हरियाणा में CM सैनी का दीवाली गिफ्ट, कर्मचारियों और पेंशनर्स के DA में 3% की बढ़ोतरी; जानें कब से... विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वालों की खैर नहीं... हरियाणा में अब हर ट्रैवल एजेंट का पंजीकरण... 2.60 लाख पेंशनभोगियों को लेकर हरियाणा सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अब घर बैठे ही कर सकेंगे ये काम... हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: नहीं बिकेगी प्राइवेट कंपनियों को बिजली!।
| योजना व जनहित बिंदु | महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश व लाभ |
|---|---|
| योजना का नाम | हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबर: 10 जनवरी से शुरू होगी डिजिट |
| लक्षित लाभार्थी | हरियाणा के पात्र नागरिक व परिवार |
| वित्तीय व सामाजिक लाभ | प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) व सरकारी सहायता |
| आवेदन माध्यम | ऑनलाइन पोर्टल / सीएससी केंद्र |
पात्रता की शर्तें एवं आवश्यक दस्तावेज
योजना का लाभ लेने के लिए हरियाणा का स्थायी निवासी होना, परिवार पहचान पत्र (Family ID / PPP) और आवश्यक आय प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। संबंधित विभाग द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। 25 साल के लाइसेंस प्रोसेस पर... हरियाणा में SIR की समयसीमा बढ़ी...अब 30 नवंबर को होगा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन; 44.92 लाख... Be on the top of everything happening around the world.।
आवेदन करने का तरीका और स्टेटस जांचने की प्रक्रिया
नागरिक अपने नजदीकी सीएससी सेंटर (CSC Center) अथवा अधिकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आसानी से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की स्थिति भी ऑनलाइन ट्रैक की जा सकती है।
प्रशासनिक व्यवस्था और लाभार्थियों को मिलने वाली राहत
प्रशासन ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि योजना से जुड़े आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण किया जाए ताकि किसी भी पात्र नागरिक को योजना के लाभ से वंचित न रहना पड़े।





