हरियाणा (दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट): Haryana news Harhit Store : हरियाणा सरकार गांव की शामलाती जमीन पर कारोबार शुरू करने का जबरदस्त मौका दे रही है।। व्यापारिक बाजारों में आई इस हलचल से कारोबारी जगत और ग्राहकों में नया उत्साह देखने को मिल रहा है।
बाजार में ताज़ा रुख और कीमतों में बदलाव
बाजारों में ग्राहकों की आवाजाही और खरीदारी में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके तहत अब ग्राम पंचायतों की 20 वर्ग गज तक जमीन पर हरहित स्टोर खोले जा सकेंगे।। इसके लिए पंचायतों को संबंधित जिले के उपायुक्त (डीसी) से मंजूरी लेनी होगी।। यह जमीन एक बार में अधिकतम पांच साल के लिए पट्टे पर दी जा सकेगी।।
| कारोबार व बाजार बिंदु | ताज़ा स्थिति, दरें व मांग |
|---|---|
| बाजार क्षेत्र | पंचायती जमीन पर कारोबार का मौका, खोल सकते हो हरहित स्टोर, सर |
| व्यापारिक रुख | सकारात्मक मांग व बिक्री में तेजी |
| बाजार एसोसिएशन | व्यापार मंडल व स्थानीय व्यापारी |
व्यापारियों और आम ग्राहकों पर इसका सीधा असर
कीमतों और दरों में आए इस बदलाव का सीधा असर आम उपभोक्ताओं और खुदरा व्यापारियों दोनों पर देखा जा रहा है। इसके बाद अधिकतम तीन साल की अवधि के लिए पट्टे का नवीनीकरण किया जा सकेगा।। प्रदेश सरकार ने इस संबंध में हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) नियम, 1964 में संशोधन किया है।। विकास एवं पंचायत विभाग के अपर मुख्य सचिव विजयेंद्र कुमार की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है।। संशोधित नियमों के तहत उपायुक्त ग्राम पंचायत को हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम जमीन आवंटित कर पट्टे पर देने की मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे।।
प्रमुख दरों और मांग का तुलनात्मक विश्लेषण
व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि आगामी दिनों में बाजार में स्थिरता और बेहतर व्यापारिक अवसर देखने को मिलेंगे।
आगे का बाजार रुझान और विशेषज्ञों की राय
बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि मांग में आए इस सकारात्मक रुझान से आगामी दिनों में कारोबार को और गति मिलेगी। पट्टे की राशि और अन्य शर्तें सरकार की ओर से समय-समय पर निर्धारित की जाएंगी।। खास बात यह है कि हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन की फ्रेंचाइजी के माध्यम से इस जमीन पर हरहित स्टोर चलाने को उपपट्टा (सब-लीज) नहीं माना जाएगा।। यानी फ्रेंचाइजी के जरिये स्टोर का संचालन करने पर जमीन के पट्टे की शर्तों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।। इस संशोधन का उद्देश्य पंचायत की जमीन पर हर-हित स्टोर खोलने की प्रक्रिया नियमों के दायरे में लाना है।।





