शुक्रवार, 6 नवंबर 2026
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हरियाणा के इस शहर में पटाखे फोड़ने पर सख्ती, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी नजर

Firecrackers ban : सर्दियां शुरू होने के साथ ही प्रदूषण बढ़ने लगा है।। स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभाग द्वारा जनसुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए यह महत्वपूर।

नीरज अहलावत
वरिष्ठ पत्रकार एवं मुख्य संपादक
6 नवंबर 2026 को 01:20 pm बजे2 मिनट पठन0 व्यूज
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हरियाणा के इस शहर में पटाखे फोड़ने पर सख्ती, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी नजर
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फोटो: दैनिक रियलिटी विशेष डिजिटल डेस्कdainikreality.in

खबर की मुख्य बातें (Key Highlights)

  • •हरियाणा के इस शहर में पटाखे फोड़ने पर सख्ती, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी नजर
  • •प्रामाणिक तथ्यों और सेहत एवं जीवनशैली के दिशा-निर्देशों के आधार पर विस्तृत रिपोर्ट।
  • •हरियाणा के संबंधित क्षेत्र व नागरिकों पर सीधा और सकारात्मक प्रभाव।
  • •ताज़ा व विश्वसनीय अपडेट्स के लिए दैनिक रियलिटी से जुड़े रहें।

हरियाणा (दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट): Firecrackers ban : सर्दियां शुरू होने के साथ ही प्रदूषण बढ़ने लगा है।। स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभाग द्वारा जनसुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

स्वास्थ्य समस्या / सुविधा के मुख्य लक्षण और कारण

इस पहल से क्षेत्र के नागरिकों को दैनिक आवागमन, प्रशासनिक कार्यों और मूलभूत सुविधाओं में बड़ा लाभ मिलेगा। ऐसे दिवाली के मौके पर पटाखों से होने वाले प्रदूषण की चिंता भी लोगों को सताने लगी है।। इसको लेकर हरियाणा के जींद जिला प्रशासन ने पटाखों पर सख्ती करने का फैसला लिया है।। इसके तहत 7 व 8 नवंबर को सिर्फ 2 घंटे रात 8 से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई है।।

स्वास्थ्य बिंदुविशेषज्ञ सलाह व सावधानियां
योजना / जनसुविधाहरियाणा के इस शहर में पटाखे फोड़ने पर सख्ती, ई-कॉमर्स प्लेटफ
संबंधित विभागराज्य प्रशासन व स्थानीय प्राधिकरण
नागरिक लाभसुगम आवागमन व बेहतर सुविधाएं

डॉक्टरों व चिकित्सा विशेषज्ञों की जरूरी सलाह

स्थानीय नागरिकों और विभिन्न संगठनों ने प्रशासन के इस कदम का स्वागत करते हुए इसे जनहित में एक सार्थक प्रयास बताया है। साथ ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी नजर रखी जा रही है, ताकि जिले में गैर अनुमोदित पटाखे नहीं आ सकें।। जिला प्रशासन का कहना है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के तहत इसको लेकर कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं।। जिला मजिस्ट्रेट डॉ. वैशाली शर्मा ने बताया कि सर्दियों के दौरान (विशेषकर अक्टूबर से जनवरी तक) हवा में पीएम 2.5 और पीएम 10 का स्तर बढ़ जाता है।। इससे बच्चों, बुजुर्गों और सांस व हृदय के मरीजों को भारी परेशानी हो सकती है।।

अस्पताल में उपलब्ध सुविधाएं और ओपीडी सेवाएं

आगामी दिनों में इस व्यवस्था के क्रियान्वयन की उच्चस्तरीय समीक्षा की जाएगी ताकि आम जनता को किसी भी तरह की असुविधा न हो।

खान-पान, दिनचर्या और घरेलू सावधानियां

विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कार्यों की गुणवत्ता और समय-सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए। ऐसे में प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 और विस्फोटक अधिनियम के तहत यह आदेश लागू कर दिए हैं।। ग्रीन क्रैकर्स की अनुमति जिला मजिस्ट्रेट डा. वैशाली शर्मा के अनुसार जिले में केवल सीएसआईआर-नीरी द्वारा प्रमाणित और पीईएसओ द्वारा लाइसेंस प्राप्त ग्रीन क्रैकर्स यानी हरित पटाखों की ही बिक्री की अनुमति होगी।। बिक्री के लिए रखे जाने वाले हर बॉक्स पर सील बंद होना और एक विशिष्ट नॉन-ट्रान्सफरबल क्यूआर कोड होना अनिवार्य है।। इसको स्कैन करने पर निर्माता, नीरी पंजीकरण और लाइसेंस की पूरी जानकारी देखी जा सकती है।।

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नीरज अहलावत (Neeraj Ahlawat)

नीरज अहलावत (Neeraj Ahlawat)वरिष्ठ पत्रकार एवं संपादक

DainikReality.in | पानीपत, हरियाणा | 10+ वर्षों का डिजिटल पत्रकारिता अनुभव

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नीरज अहलावत हिंदी पत्रकारिता और डिजिटल समाचार प्रकाशन के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वे समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और पाठकों तक उपयोगी जानकारी पहुंचाने को प्राथमिकता देते हैं। DainikReality.in पर उनका फोकस हरियाणा की खबरों, समसामयिक घटनाओं, सरकारी योजनाओं और रोजगार पर तथ्यपरक विश्लेषण प्रस्तुत करना है।

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