हरियाणा (दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट): हरियाणा के पंचकूला स्कूल कांड में एक के बाद एक दो बड़े कानूनी फैसले सामने आए हैं. सरकारी स्कूल में 6 साल की मासूम बच्ची पर बेरहमी से हमला करने के आरोपी 8 वर्षीय बच्चे को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (JJB) ने जमानत दे दी है. इसके साथ ही सोशल मीडिया और दूसरे सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहे घटना के वीडियो, तस्वीरों और ऐसी सामग्री को हटाने के आदेश भी जारी किए हैं, जिनसे आरोपी बच्चे की पहचान उजागर हो रही है. और पढ़ेंबोर्ड ने जांच अधिकारी (IO) को निर्देश दिया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अन्य सार्वजनिक मंचों से पहचान उजागर करने वाली सामग्री हटवाई जाए. इसके लिए 27 नवंबर तक अनुपालन रिपोर्ट पेश करनी होगी. आरोपी बच्चे के पिता की ओर से जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन) एक्ट, 2015 की धारा 74 के तहत अलग से आवेदन दायर किया गया था.। स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभाग द्वारा जनसुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।
विकास कार्य / जनसुविधा का पूरा ब्योरा और रूट
इस पहल से क्षेत्र के नागरिकों को दैनिक आवागमन, प्रशासनिक कार्यों और मूलभूत सुविधाओं में बड़ा लाभ मिलेगा। संबंधित अधिकारियों को समय सीमा के भीतर सभी औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
| परियोजना / जनसुविधा | डिपो / विभाग व लाभ |
|---|---|
| योजना / जनसुविधा | पंचकूला स्कूल कांड में बड़ा ट्विस्ट, 8 साल के आरोपी को मिली |
| संबंधित विभाग | राज्य प्रशासन व स्थानीय प्राधिकरण |
| नागरिक लाभ | सुगम आवागमन व बेहतर सुविधाएं |
स्थानीय नागरिकों और यात्रियों को मिलने वाला लाभ
स्थानीय नागरिकों और विभिन्न संगठनों ने प्रशासन के इस कदम का स्वागत करते हुए इसे जनहित में एक सार्थक प्रयास बताया है।
प्रशासन की समय-सीमा और जमीनी क्रियान्वयन
आगामी दिनों में इस व्यवस्था के क्रियान्वयन की उच्चस्तरीय समीक्षा की जाएगी ताकि आम जनता को किसी भी तरह की असुविधा न हो।
शहरवासियों की प्रतिक्रिया और आगामी कदम
विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कार्यों की गुणवत्ता और समय-सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए।





