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एसआईआर में नाम छूटा तो फॉर्म छह भरें: हरियाणा में मुख्य निर्वाचन अधिकारी बोले- पुराने मतदाता भी फॉर्म-6 भर सकेंगे

वोटों की स्पेशल इंटेसिव रिवीजन (एसआईआर) में प्रारंभिक मतदाता सूची में नाम न शामिल न होने पर फॉर्म-6 के जरिए नाम शामिल करवाया जा सकता है।। स्थानीय प्रशासन।

नीरज अहलावत
वरिष्ठ पत्रकार एवं मुख्य संपादक
4 नवंबर 2026 को 09:30 pm बजे2 मिनट पठन0 व्यूज
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एसआईआर में नाम छूटा तो फॉर्म छह भरें: हरियाणा में मुख्य निर्वाचन अधिकारी बोले- पुराने मतदाता भी फॉर्म-6 भर सकेंगे
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फोटो: दैनिक रियलिटी विशेष डिजिटल डेस्कdainikreality.in

खबर की मुख्य बातें (Key Highlights)

  • •एसआईआर में नाम छूटा तो फॉर्म छह भरें: हरियाणा में मुख्य निर्वाचन अधिकारी बोले-
  • •प्रामाणिक तथ्यों और सेहत एवं जीवनशैली के दिशा-निर्देशों के आधार पर विस्तृत रिपोर्ट।
  • •हरियाणा के संबंधित क्षेत्र व नागरिकों पर सीधा और सकारात्मक प्रभाव।
  • •ताज़ा व विश्वसनीय अपडेट्स के लिए दैनिक रियलिटी से जुड़े रहें।

हरियाणा (दैनिक Reality विशेष ग्राउंड रिपोर्ट): वोटों की स्पेशल इंटेसिव रिवीजन (एसआईआर) में प्रारंभिक मतदाता सूची में नाम न शामिल न होने पर फॉर्म-6 के जरिए नाम शामिल करवाया जा सकता है।। स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभाग द्वारा जनसुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

स्वास्थ्य समस्या / सुविधा के मुख्य लक्षण और कारण

इस पहल से क्षेत्र के नागरिकों को दैनिक आवागमन, प्रशासनिक कार्यों और मूलभूत सुविधाओं में बड़ा लाभ मिलेगा। फॉर्म-6 भरने पर केवल इस आधार पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी कि संबंधित व्यक्ति का नाम पूर्व में मतदाता सूची में शामिल था।। सभी मतदाताओं पर लागू होना नियम हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने दिनांक 3 नवंबर, 2026 को स्पष्ट किया है कि यदि किसी मतदाता का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं है, तो उसे एसआईआर के दौरान अथवा इसके पश्चात मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवाने के लिए नए सिरे से फॉर्म-6 के माध्यम से आवेदन करना होगा।। यह प्रावधान उन सभी पात्र मतदाताओं पर लागू होगा, चाहे उनका नाम पहले किसी मतदाता सूची में शामिल रहा हो या नहीं।।

स्वास्थ्य बिंदुविशेषज्ञ सलाह व सावधानियां
योजना / जनसुविधाएसआईआर में नाम छूटा तो फॉर्म छह भरें: हरियाणा में मुख्य निर
संबंधित विभागराज्य प्रशासन व स्थानीय प्राधिकरण
नागरिक लाभसुगम आवागमन व बेहतर सुविधाएं

डॉक्टरों व चिकित्सा विशेषज्ञों की जरूरी सलाह

स्थानीय नागरिकों और विभिन्न संगठनों ने प्रशासन के इस कदम का स्वागत करते हुए इसे जनहित में एक सार्थक प्रयास बताया है। पूर्व मतदाता सूची में नाम होना फॉर्म-6 गलत नहीं माना जाएगा आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसी परिस्थिति में पूर्व में मतदाता सूची में नाम शामिल होने मात्र से फॉर्म-6 भरना गलत घोषणा नहीं माना जाएगा।। इस संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा निलोतपल दत्ता एवं अन्य बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य (W.P. (C) No. 14955/2026, निर्णय दिनांक 14.10.2026) के मामले में भी यही स्थिति स्पष्ट की गई है।। निर्वाचन आयोग के अनुसार, किसी निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) द्वारा केवल इस आधार पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी कि आवेदक का नाम पूर्व में मतदाता सूची में शामिल था और उसने एसआईआर के दौरान अथवा उसके बाद फॉर्म 6 प्रस्तुत किया है।। This website follows the DNPA Code of Ethics.।

अस्पताल में उपलब्ध सुविधाएं और ओपीडी सेवाएं

आगामी दिनों में इस व्यवस्था के क्रियान्वयन की उच्चस्तरीय समीक्षा की जाएगी ताकि आम जनता को किसी भी तरह की असुविधा न हो।

खान-पान, दिनचर्या और घरेलू सावधानियां

विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कार्यों की गुणवत्ता और समय-सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए।

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नीरज अहलावत (Neeraj Ahlawat)

नीरज अहलावत (Neeraj Ahlawat)वरिष्ठ पत्रकार एवं संपादक

DainikReality.in | पानीपत, हरियाणा | 10+ वर्षों का डिजिटल पत्रकारिता अनुभव

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नीरज अहलावत हिंदी पत्रकारिता और डिजिटल समाचार प्रकाशन के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वे समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और पाठकों तक उपयोगी जानकारी पहुंचाने को प्राथमिकता देते हैं। DainikReality.in पर उनका फोकस हरियाणा की खबरों, समसामयिक घटनाओं, सरकारी योजनाओं और रोजगार पर तथ्यपरक विश्लेषण प्रस्तुत करना है।

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