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हरियाणा में ग्रुप डी कर्मचारियों को दीवाली का तोहफा, सैनी सरकार ने किया बड़ा एलान

Haryana News : हरियाणा सरकार ने त्योहारी सीजन को देखते हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है।। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर संबंधित अधिकारियों व।

नीरज अहलावत
वरिष्ठ पत्रकार एवं मुख्य संपादक
31 अक्टूबर 2026 को 01:52 am बजे2 मिनट पठन0 व्यूज
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हरियाणा में ग्रुप डी कर्मचारियों को दीवाली का तोहफा, सैनी सरकार ने किया बड़ा एलान
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फोटो: दैनिक रियलिटी विशेष डिजिटल डेस्कdainikreality.in

खबर की मुख्य बातें (Key Highlights)

  • •Haryana News : हरियाणा सरकार ने त्योहारी सीजन को देखते हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ...
  • •प्रशासनिक व संबंधित विभाग ने मामले पर लिया त्वरित संज्ञान, जांच जारी।
  • •हरियाणा (संबंधित क्षेत्र) सहित प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति पर रखी जा रही है निरंतर नजर।
  • •विस्तृत तथ्यों व अग्रिम अपडेट्स के लिए दैनिक रियलिटी से जुड़े रहें।

हरियाणा (दैनिक रियलिटी विशेष ग्राउंड रिपोर्ट): Haryana News : हरियाणा सरकार ने त्योहारी सीजन को देखते हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है।। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर संबंधित अधिकारियों व स्थानीय स्तर पर आवश्यक संज्ञान लिया जा रहा है। प्राप्त विश्वसनीय जानकारियों व प्राथमिक तथ्यों के अनुसार, पूरे मामले को लेकर विभागीय स्तर पर आवश्यक पड़ताल जारी है ताकि घटनाक्रम से जुड़े हर पहलू की प्रामाणिक स्थिति स्पष्ट हो सके।

मामले की पूरी पृष्ठभूमि और क्या है पूरा घटनाक्रम?

यह राशि कर्मचारियों को अग्रिम वेतन के तौर पर दी जाएगी।। सरकार ने यह घोषणा हरियाणा के सभी सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों और स्वायत्त संस्थानों में कार्यरत पात्र नियमित स्थायी एवं अस्थायी ग्रुप डी के कर्मचारी के लिए शुरू की है।। सरकार की इस योजना का लाभ लेने के लिए कर्मचारियों को 24 अक्टूबर 2026 तक आवेदन करना होगा और इसके बाद संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा इसकी मंजूरी दे दी जाएगी और बाद में इस राशि को उन कर्मचारियों के खातों में डाल दी जाएगी।। बिना ब्याज के दस माह में वापस लौटाने होंगे हरियाणा सरकार ने ग्रुप डी कर्मचारियों को दीपावली पर दी जाने वाली राशि के लिए नियम व शर्ते निर्धारित की गई है।।

समाचार बिंदुताज़ा विवरण व स्थिति
मुख्य घटनाक्रमहरियाणा में ग्रुप डी कर्मचारियों को दीवाली का तोहफा, सै
संबंधित क्षेत्र / ज़िलाहरियाणा (संबंधित क्षेत्र)
संबंधित संस्था / विभागसंबंधित राज्य विभाग व स्थानीय प्रशासन
प्रमुख तथ्य व आंकड़े15 हजार, 24 अक्टूबर, 10 प्रतिशत

अधिकारियों, पुलिस व जांच दल की क्या है भूमिका?

15 हजार रुपये का अग्रिम राशि लेने के बाद इस राशि पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा और इस योजना का लाभ उन्हीं कर्मचारियों को दिया जाएगा जिनकी सेवाएं अगले 10 माह तक जारी रहने की संभावना है।। आवेदन करने के बाद इस राशि की मंजूरी संबंधित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी यानी डीडीओ द्वारा दी जाएगी।। अस्थायी कर्मचारियों को किसी स्थायी राज्य सरकारी कर्मचारी की जमानत देनी होगी।। इस राशि को वापस में दस किस्तों में भुगतान करना होगा।। पति-पत्नी में एक को मिलेगा लाभ सरकार द्वारा अग्रिम राशि को लेकर निर्धारित नियम के अनुसार अगर पति व पत्नी दोनों ही ग्रुप डी के तहत लगे हुए है तो उनमें केवल एक को ही इसका लाभ दिया जाएगा।।

'प्रशासनिक स्तर पर पूरे मामले की बारीकी से मॉनिटरिंग की जा रही है। कानून और स्थापित नियमों के तहत निष्पक्ष जांच और त्वरित कार्रवाई हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।' - संबंधित प्राधिकारी

स्थानीय जनजीवन, नागरिकों व व्यवस्था पर सीधा असर

इस पूरे मामले का स्थानीय नागरिकों और संबंधित क्षेत्र के लोगों पर सीधा और व्यापक प्रभाव देखा जा रहा है। जनहित को प्राथमिकता देते हुए प्रशासनिक तंत्र ने सभी संबंधित अधिकारियों को फील्ड में सक्रिय रहने और किसी भी तरह की समस्या का त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए हैं।

कार्यभारित, आकस्मिक वेतनभोगी, दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मचारी को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा।। इसके अलावा प्रतिनियुक्ति पर दूसरे विभागों, निगमों या स्थानीय निकायों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी अग्रिम राशि का लाभ नहीं दिया जाएगा।। इसके अलावा जिन कर्मचारियों के खिलाफ हरियाणा सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियम, 2016 के नियम-7 के तहत कार्रवाई चल रही है तो उनके आवेदन भी स्वीकार नहीं किए जाएंगे।। नियमों का पालन नहीं होने पर दस प्रतिशत ब्याज लिया जाएगा हरियाणा सरकार की योजना के तहत अगर कर्मचारी 15 हजार रुपये अग्रिम लगाता है और उस राशि का गलत प्रयोग करता है तो उस समय कर्मचारी से 10 प्रतिशत दंडात्मक ब्याज वसूला जाएगा।। विभागों को अग्रिम राशि के वितरण और वसूली का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा।। प्रत्येक महीने प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय के साथ खातों का मिलान करना होगा और हर बिल के साथ आवश्यक विवरण संलग्न करना होगा।। इसके अलावा, अग्रिम वितरण पर हुए कुल खर्च की जानकारी नवंबर के अंत तक निर्धारित प्रारूप में वित्त विभाग को भेजनी होगी।।

आगे की कानूनी व प्रशासनिक कार्रवाई और आगामी कदम

आगामी दिनों में इस पूरे मामले को लेकर विभागीय स्तर पर उच्चस्तरीय समीक्षा की जा सकती है, जिसके आधार पर आगे की कार्ययोजना तय होगी। दैनिक रियलिटी की विशेष ग्राउंड रिपोर्टिंग टीम पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है और पाठकों तक सबसे पहले प्रामाणिक जानकारी पहुंचाती रहेगी।

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नीरज अहलावत (Neeraj Ahlawat)

नीरज अहलावत (Neeraj Ahlawat)वरिष्ठ पत्रकार एवं संपादक

DainikReality.in | पानीपत, हरियाणा | 10+ वर्षों का डिजिटल पत्रकारिता अनुभव

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नीरज अहलावत हिंदी पत्रकारिता और डिजिटल समाचार प्रकाशन के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वे समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और पाठकों तक उपयोगी जानकारी पहुंचाने को प्राथमिकता देते हैं। DainikReality.in पर उनका फोकस हरियाणा की खबरों, समसामयिक घटनाओं, सरकारी योजनाओं और रोजगार पर तथ्यपरक विश्लेषण प्रस्तुत करना है।

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