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हरियाणा में लाल डोरे की संपत्तियों को मिलेगा मालिकाना हक, 25.50 लाख लोगों के लिए खुलेगा पोर्टल

Lal Dora Land : हरियाणा में लाल डोरे के दायरे में आने वाली ग्रामीण क्षेत्रों की संपत्तियों को लेकर लंबे समय से विवादों का सामना कर रहे लोगों को राहत मिलने।

नीरज अहलावत
वरिष्ठ पत्रकार एवं मुख्य संपादक
2 नवंबर 2026 को 06:42 am बजे2 मिनट पठन0 व्यूज
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हरियाणा में लाल डोरे की संपत्तियों को मिलेगा मालिकाना हक, 25.50 लाख लोगों के लिए खुलेगा पोर्टल
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फोटो: दैनिक रियलिटी विशेष डिजिटल डेस्कdainikreality.in

खबर की मुख्य बातें (Key Highlights)

  • •Lal Dora Land : हरियाणा में लाल डोरे के दायरे में आने वाली ग्रामीण क्षेत्रों की संपत्...
  • •प्रशासनिक व संबंधित विभाग ने मामले पर लिया त्वरित संज्ञान, जांच जारी।
  • •हरियाणा (संबंधित क्षेत्र) सहित प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति पर रखी जा रही है निरंतर नजर।
  • •विस्तृत तथ्यों व अग्रिम अपडेट्स के लिए दैनिक रियलिटी से जुड़े रहें।

हरियाणा (दैनिक रियलिटी विशेष ग्राउंड रिपोर्ट): Lal Dora Land : हरियाणा में लाल डोरे के दायरे में आने वाली ग्रामीण क्षेत्रों की संपत्तियों को लेकर लंबे समय से विवादों का सामना कर रहे लोगों को राहत मिलने जा रही है।। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर संबंधित अधिकारियों व स्थानीय स्तर पर आवश्यक संज्ञान लिया जा रहा है। प्राप्त विश्वसनीय जानकारियों व प्राथमिक तथ्यों के अनुसार, पूरे मामले को लेकर विभागीय स्तर पर आवश्यक पड़ताल जारी है ताकि घटनाक्रम से जुड़े हर पहलू की प्रामाणिक स्थिति स्पष्ट हो सके।

मामले की पूरी पृष्ठभूमि और क्या है पूरा घटनाक्रम?

कार्ड जारी होने से पहले संपत्तियों से जुड़े विवादों का निपटारा किया जाएगा।। इसके लिए राजस्व विभाग अगले सप्ताह पोर्टल खोलने की तैयारी कर रहा है।। प्रदेश सरकार ने लाल डोरे से संबंधित विवादों के समाधान की जिम्मेदारी नायब तहसीलदारों और तहसीलदारों को सौंपी है।। विवादों के निपटारे के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को पोर्टल के माध्यम से अपनी दावे-आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर मिलेगा।।

योजना व जनहित बिंदुमहत्वपूर्ण दिशा-निर्देश
योजना / पहल का नामहरियाणा में लाल डोरे की संपत्तियों को मिलेगा मालिकाना ह
लक्षित लाभार्थी / ज़िलेहरियाणा (संबंधित क्षेत्र) के पात्र नागरिक व परिवार
वित्तीय व सामाजिक लाभ25.50 लाख, 183 रु
प्रशासनिक विभागसंबंधित राज्य विभाग व स्थानीय प्रशासन

अधिकारियों, पुलिस व जांच दल की क्या है भूमिका?

6260 गांवों में हो चुका है सर्वे हरियाणा में लाल डोरे के तहत स्वामित्व देने की योजना वर्ष 2020 में शुरू की गई थी।। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत राज विभाग और शहरी क्षेत्रों में शहरी स्थानीय निकाय विभाग को योजना की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।। योजना के तहत प्रदेश के 6260 गांवों में सर्वे कराया जा चुका है।। ड्रोन के माध्यम से मैपिंग कर संपत्तियों को चिह्नित किया गया और उनकी आईडी तैयार की गई।। इस दौरान 183 रुपये में संपत्तियों की आईडी बनाई गई।।

'प्रशासनिक स्तर पर पूरे मामले की बारीकी से मॉनिटरिंग की जा रही है। कानून और स्थापित नियमों के तहत निष्पक्ष जांच और त्वरित कार्रवाई हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।' - संबंधित प्राधिकारी

स्थानीय जनजीवन, नागरिकों व व्यवस्था पर सीधा असर

इस पूरे मामले का स्थानीय नागरिकों और संबंधित क्षेत्र के लोगों पर सीधा और व्यापक प्रभाव देखा जा रहा है। जनहित को प्राथमिकता देते हुए प्रशासनिक तंत्र ने सभी संबंधित अधिकारियों को फील्ड में सक्रिय रहने और किसी भी तरह की समस्या का त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए हैं।

हालांकि, पंचायत राज विभाग की ओर से आगामी कार्रवाई नहीं होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।। अब सरकार ने नियमों में बदलाव कर राजस्व विभाग को विवादों के निपटारे की जिम्मेदारी दी है।। दावे-आपत्तियों के बाद जारी होंगे कार्ड राजस्व विभाग अगले एक से दो सप्ताह में पोर्टल खोल सकता है।। इस पर लोग अपनी संपत्तियों से संबंधित दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे।। इसके बाद पटवारी जांच करेंगे और कानूनी प्रक्रिया के तहत नायब तहसीलदार व तहसीलदार विवादों का निपटारा करेंगे।। यदि किसी संपत्ति को लेकर कोई विवाद नहीं मिलता है तो संबंधित मालिक को प्रॉपर्टी कार्ड जारी किया जाएगा।। इससे संपत्ति के मालिकाना हक का रिकॉर्ड तैयार होगा और लोगों को अपनी संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाण मिल सकेगा।। 1500 नए पटवारी संभालेंगे जिम्मेदारी प्रदेश में इस वर्ष करीब 2600 पटवारी नियुक्त किए गए हैं।। इनमें से 1500 पटवारियों को लाल डोरे से संबंधित कार्यों की जिम्मेदारी दी गई है।। ये पटवारी संपत्तियों की जांच, दावे-आपत्तियों के सत्यापन और रिकॉर्ड तैयार करने में सहयोग करेंगे।। प्रॉपर्टी कार्ड से संपत्ति का मालिकाना हक होगा स्पष्ट प्रॉपर्टी कार्ड जारी होने के बाद लोग अपनी संपत्ति का कन्वेंस डीड (रजिस्ट्री) करा सकेंगे।। इससे संपत्ति की खरीद-बिक्री के दौरान मालिकाना हक को लेकर होने वाली समस्याएं कम होंगी।। संपत्ति को बैंक में गिरवी रखकर ऋण लेने की सुविधा भी मिल सकेगी।। इसके अलावा संपत्ति के मालिकों को अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी आसानी होगी।। जमीन की बिक्री के दौरान निर्धारित स्टांप शुल्क देना होगा।। हरियाणा भू-अभिलेख निदेशालय के निदेशक डॉ. यशपाल ने बताया कि पोर्टल खुलने के बाद लोग प्रॉपर्टी कार्ड के लिए दावे कर सकेंगे।। संपत्ति से संबंधित विवादों का निपटारा करने के बाद पात्र लोगों को कार्ड जारी किए जाएंगे।। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर स्पष्टता आएगी और लोगों को राहत मिलेगी।।

आगे की कानूनी व प्रशासनिक कार्रवाई और आगामी कदम

आगामी दिनों में इस पूरे मामले को लेकर विभागीय स्तर पर उच्चस्तरीय समीक्षा की जा सकती है, जिसके आधार पर आगे की कार्ययोजना तय होगी। दैनिक रियलिटी की विशेष ग्राउंड रिपोर्टिंग टीम पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है और पाठकों तक सबसे पहले प्रामाणिक जानकारी पहुंचाती रहेगी।

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नीरज अहलावत (Neeraj Ahlawat)

नीरज अहलावत (Neeraj Ahlawat)वरिष्ठ पत्रकार एवं संपादक

DainikReality.in | पानीपत, हरियाणा | 10+ वर्षों का डिजिटल पत्रकारिता अनुभव

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नीरज अहलावत हिंदी पत्रकारिता और डिजिटल समाचार प्रकाशन के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वे समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और पाठकों तक उपयोगी जानकारी पहुंचाने को प्राथमिकता देते हैं। DainikReality.in पर उनका फोकस हरियाणा की खबरों, समसामयिक घटनाओं, सरकारी योजनाओं और रोजगार पर तथ्यपरक विश्लेषण प्रस्तुत करना है।

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